‘एक वाहन, एक फास्टैग’: NHAI ने लागू किया नया नियम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सोमवार से ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ नियम को पूरे देश में लागू कर दिया है। इस नए नियम के अनुसार, अब एक वाहन पर केवल एक ही फास्टैग लगा सकेगा। इस से पहले कई वाहनों पर एक से अधिक फास्टैग लगे होते थे। यह पहल NHAI के इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को मजबूत करने के लिए की गई है।

नया नियम क्यों लागू किया गया?

NHAI ने ‘एक वाहन, एक फास्टैग‘ स्कीम को लागू करने का कारण बताया है कि इससे टोल प्लाजा पर आरामदायक ट्रांजिट होगा और टोल कलेक्शन सिस्टम की प्रदक्षता बढ़ेगी। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी वाहन अधिक फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाए।

डेडलाइन का बढ़ाया गया

NHAI ने ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ को लागू करने की डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया था। इससे पहले डेडलाइन 15 मार्च थी।

फास्टैग की महत्वपूर्ण जानकारी

फास्टैग भारत में टोल संग्रह की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है। यह सिस्टम NHAI द्वारा संचालित किया जाता है और इसका उपयोग वाहन चालकों द्वारा टोल भुगतान के लिए किया जाता है। फास्टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का इस्तेमाल होता है।

इससे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती है और यात्रा में काफी समय की बचत होती है। व