छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा समेत उनके बेटे को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ACB-EOW को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने दिया।
जांच एजेंसी ने शराब घोटाला मामले में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस पर हाईकोर्ट में जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने सुनवाई की, जहां दोनों को बड़ी राहत मिली है। बेंच ने ACB-EOW को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मुख्य बिंदु:
- पिछली कांग्रेस की भूपेश सरकार के कार्यकाल में शराब घोटाला सामने आया था।
- घोटाले में पूरा सरकारी तंत्र बेबस था।
- प्रदेश में हुए 6 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले केस में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को ईओडब्ल्यू ने आरोपी बनाया है।
- ईडी ने जांच के दौरान अनवर ढेबर और भूपेश सरकार में प्रभावशाली अधिकारी अनिल टुटेजा से मिलीभगत होने का दावा किया है।
- ACB और EOW ने कई अधिकारियों, नेताओं पर एफआईआर दर्ज की थी।
संक्षिप्त:
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ACB-EOW को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। जांच एजेंसी ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में जब ईडी ने आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की तो कई अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। ईडी ने शराब और कोयला घोटाला मामले में 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है।