रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजस्व मामलों के निराकरण और डायवर्जन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
मुख्य बिंदु:
- ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य: अब राजस्व मामलों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा।
- विभागीय निर्देशों का पालन: विधि-विधायी विभाग द्वारा 2022 में जारी सर्कुलर का पालन किया जाएगा।
- भ्रष्टाचार पर कार्रवाई: बिलासपुर तहसील में डायवर्जन सहित अन्य कामों में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई होगी।
- पेंडेंसी कम करने का निर्देश: प्रदेश भर के तहसील कार्यालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है।
- भ्रष्टाचार के आरोप: बिलासपुर निवासी रोहिणी दुबे ने तहसील कार्यालय में डायवर्जन प्रकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
- स्टाफ की मनमानी: याचिका में आरोप लगाया गया है कि तहसील कार्यालय में स्टाफ की मनमानी चलती है और कार्यों को जानबूझकर अटकाया जाता है।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: विधि-विधायी विभाग द्वारा 2022 में राजस्व प्रकरणों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी।
हाईकोर्ट के आदेश का मकसद:
- राजस्व मामलों में पारदर्शिता लाना
- भ्रष्टाचार और अनियमितता को रोकना
- पेंडेंसी कम करना
- पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाना
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