छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा एट्रोसिटी एक्ट के मामले में दोषमुक्त

रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिन पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए थे, को गुरुवार को जिला सत्र न्यायालय में होने वाली अंतरिम सुनवाई के दौरान एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने दोषमुक्त करार दिया

  • पृष्ठभूमि: डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर जिला खाद्य अधिकारी अरुण मेश्राम द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
  • मुख्य बिंदु: शर्मा ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए आरोपों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित बताया।
  • आरोपों का विरोध: विजय शर्मा ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय उन्हें और अन्य भाजपा सदस्यों को निशाना बनाया गया था।
  • न्याय की जीत: शर्मा ने अपने और जिला भाजपा उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी के दोषमुक्त होने को सत्य की जीत बताया।
  • राजनीतिक भय और दबाव: कैलाश चंद्रवंशी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और मोहम्मद अकबर द्वारा भय और दबाव की राजनीति की जाती थी।

इस प्रकरण में विजय शर्मा के साथ वर्तमान जिला भाजपा उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी पर भी FIR दर्ज किया गया था। इसको लेकर उन्होंने कहा कि, इस न्याय के बाद एक बार फिर साबित हुआ कि, कांग्रेस और मोहम्मद अकबर भय और दबाव की राजनीति करते थे और लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते थे।