सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रायपुर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द

रायपुर में चर्चित शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रायपुर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रायपुर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द

आइए इस खबर के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें:

  • मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर शराब घोटाले में लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को रद्द कर दिया।
  • आरोपियों को राहत: रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सहित 6 आरोपियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।
  • पूर्व CM ने BJP पर बोला हमला: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले के बाद BJP पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
  • झूठे आरोपों का दावा: भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित किया है कि BJP ने चुनाव के दौरान झूठे आरोप लगाए थे।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रायपुर शराब घोटाले के मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा समेत 6 आरोपियों को मिली इस राहत से छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे BJP के खिलाफ एक बड़ी जीत बताते हुए, उनपर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। यह फैसला न केवल आरोपियों के लिए, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।