रायपुर: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने नए नियमों के अनुसार शराब खरीदने के प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब एक व्यक्ति केवल एक बार में एक बोतल शराब या बियर खरीद सकेगा।
मुख्य बातें:
- नए नियमों का उद्देश्य: यह नए नियम शराब के अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री को रोकने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
- प्रति व्यक्ति की लिमिट: नए नियम के तहत, एक व्यक्ति केवल एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा शराब खरीद सकता है।
- शराब प्रेमियों का प्रतिक्रिया: इस नए नियम के लागू होने से शराब प्रेमियों को कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब वह एक बार में केवल एक बोतल ही खरीद सकेंगे।
संपादकीय टिप्पणी:
यह नए नियम छत्तीसगढ़ में शराब की खरीदारी के तरीके में परिवर्तन लाएगा, जो अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री को कम करने के लिए कदम उठाता है। यह नियम शराब प्रेमियों को कठिनाई प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह सामाजिक न्याय और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।