बलौदा बाजार में बाघ के कारण 7 गांवों में धारा 144 लागू

बलौदा बाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में बारनवापारा अभ्यारण्य से लगे 7 गांवों में बाघ के घूमने के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश कलेक्टर केएल चौहान ने जारी किया है।

यह आदेश बाघ की मौजूदगी की वजह से सुरक्षा दृष्टि से लिया गया फैसला बताया जा रहा है। 7 मार्च 2024 को सिरपुर क्षेत्र में एक बाघ को देखा गया था, जो महासमुंद और बलौदाबाजार-भाटापारा क्षेत्र में विचरण कर रहा है।

धारा 144 के तहत इन 7 गांवों में:

  • भीड़-भाड़ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध: बाघ उत्तेजित हो सकता है और अप्रिय घटना हो सकती है।
  • बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित: वन विभाग की अनुमति के बिना अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित: किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
  • भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध: किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती है।

वन विभाग की लापरवाही:

  • पिछले एक माह से वन विभाग के आला अधिकारी बाघ को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं।
  • बाघ के घूमने के बीच ही शिकारी के भी घूमने की बात निकलकर सामने आई है।
  • छत्तीसगढ़ के जंगलों से बाघ और तेंदुए कम होते जा रहे हैं।
  • वन विभाग में कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी और बीट के हिसाब से गस्त का नहीं हो पाना।

यह घटना वन विभाग की लापरवाही को उजागर करती है। वन विभाग को वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।